बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा -

  • 1

    2 वर्ष तक कारावास 1 लाख जुर्माना

  • 2

    2 माह का कारावास

  • 3

    6 माह का कारावास 2 लाख जुर्माना

  • 4

    3 वर्ष तक का कारावास 1 लाख जुर्माना

Answer:- 1
Explanation:-

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अनुसार बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना के रुप में दंडित किया जाएगा।

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