बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा -

  • 1

    5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से

  • 2

    2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रु. जुर्माना या दोनों से

  • 3

    6 माह तक कारावास और 5 लाख का जुर्माना

  • 4

    10 वर्ष तक कारावास 50 हजार रु. जुर्माना

Answer:- 2
Explanation:-

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 में बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड की व्यवस्था की गई है जो कोई 18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरुष वयस्क बाल विवाह की संविदा करता है, वह कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना एक लाख रुपये तक का या दोनों से दंडित होगा।

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