विवाह के पक्षकारों या माता - पिता को
केवल माता - पिता को
केवल स्त्री पक्षकार को
केवल पुरुष पक्षकार को
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 5 में बाल विवाह की संतानों की अभिरक्षा तथा भरण - पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार जिला न्यायालय विवाह के पक्षकार या उनके माता - पिता या सरंक्षक द्वारा बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा तथा भरण पोषण करने का आदेश देंगे।
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