6 मास से कम की अवधि के कारावास से
कम से कम 6 मास के कारावास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास से
कम से कम 3 मास के कारावास से
कम से कम 2 वर्ष के कारावास से जो 5 वर्ष तक हो सकेगा
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (क) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
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