राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम
जैव विविधता अधिनियम
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
वन संरक्षण अधिनियम
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम तथा ऐसे ही अनेक अन्य अधिनियमों तथा राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार की गतिविधियों में समन्वय के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एक समग्र तथा व्यापक उपबंध देता है। अतः इसे छत्रधारी कानून भी कहा जाता है।
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