धारा 3
धारा 2 (1)
धारा 2 (3)
धारा 2 (2)
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) में प्राणी अथवा पशु शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है - प्राणी या पशु में स्तनधारी, पक्षी रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली और बिना रीढ़ वाले सम्मिलित होते हैं। इसमें उनके बच्चे और अंडे भी सम्मिलित हैं।
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