स्तनी, अंडे
पक्षी, मत्स्य
सरीसृप, जलस्थल चर
उपरोक्त सभी
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) में प्राणी की परिभाषा दी गई है जिसमें स्तनी, अंडे, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, जलस्थल चर, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले प्राणी एवं उनके बच्चे सभी सम्मिलित हैं।
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