पालतू पशु
कृषि के उपयोग आने वाले पशु
जंगली पशु
उपर्युक्त सभी
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (18 - क) में पशुधन को परिभाषित किया गया है। पशुधन से तात्पर्य ऐसे पशुओं से है जो कृषि में काम आते हैं और इसके अंतर्गत भैंस, सांड़ बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरी, भेड़ घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, हंस, मुर्गी और उनके बच्चे सम्मिलित हैं।
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