भूमि वनस्पतिक प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है
जलीय प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग
ऐसे प्राणी जो केवल जंगलों में रहते हैं
विकल्प (1) और (2) दोनों
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (37) में वन्य जीव को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई पशु, जलीय जंतु अथवा भूमि वनस्पतिक प्राणी जो कि किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, वन्य जीव है।
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