राज्य सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा
उक्त दोनों द्वारा
उपर्युक्त में से कोई नहीं
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 में निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार वन्य जीव परिक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
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