मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक
वन्य प्राणी अभिरक्षक
अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक
उपर्युक्त सभी
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4 में मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की नियुक्तियां कर सकती है -(1) एक मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक(2) वन्य जीव अभिरक्षक(3) अवैतनिक वन्य जीव अभिरक्षक, और(4) ऐसा अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो आवश्यक हो।
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