किसी भोजनालय में मांस पकाना और परोसना
सांप के विष को निकालना
मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के व्यवहार को
उपर्युक्त सभी
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में किसी भोजनालय में मांस पकाना और परोसना तथा सांप के विष को निकालने के लिए अनुज्ञाप्ति लेना आवश्यक है परंतु मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है।
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