पक्षियों को
पक्षियों के अंडों को
रेंगने वाले जीवों को
इन सभी को
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2(1) में पशु/प्राणी की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार, पशु अथवा प्राणी में स्तनधारी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले प्राणी सम्मिलित हैं तथा उनके अंडे एवं बच्चे भी सम्मिलित हैं।
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