जब वन्य जीव मानव के लिए खतरनाक बन जाए
जब वन्य जीव इतना अशक्त हो जाए कि पुनः स्वस्थ होना संभव न हो
जब वन्य जीव इतना बीमार हो कि पुनः स्वस्थ होना संभव न हो
उपर्युक्त में से किसी भी परिस्थिति में
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 11 में कतिपय मामलों में वन्य पशुओं के आखेट की अनुमति दिया जाना प्रावधानित है। मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक यदि इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई वन्य पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है या वह इतना अशक्त या रोगग्रस्त है कि पुनः स्वस्थ होने के अयोग्य है, तब इसके लिए कारण बताते हुए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उक्त पशु के शिकार के लिए अनुमति दे सकता है या उस पशु का शिकार करा सकता है।
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