केंद्रीय सरकार
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
उपर्युक्त में कोई नहीं
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का उपबंध दिया गया है। इसके अनुसार अध्यक्ष या सदस्य को केवल साबित कदाचार के या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है।राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी करेगा जबकि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश के आधार पर की जांच के पश्चात रिपोर्ट में इनको पद से हटाए जाने की अनुशंसा की हो।
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