दिवालिया होना
अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी लाभ के पद पर रहना
मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अयोग्य होना
विकृत चित्ता या सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता भी अन्तर्वलित है
उपर्युक्त सभी
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अंतर्गत उपर्युक्त सभी आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा सकता है।
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