पद पर न रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा
वह 70 वर्ष बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता
वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा
उपर्युक्त सभी
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार कथन (a), धारा 6(1) के अनुसार कथन (b) तथा धारा 6(2) के अनुरुप कथन (c) सत्य है। अतः उपरोक्त सभी कथन व विकल्प सही हैं।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है।
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