पांच वर्ष की अवधि तक
सत्तर वर्ष की आयु तक
उपर्युक्त (1) एवं (2) दोनों में जो पूर्ववत् हो
उपर्युक्त में कोई नहीं
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु या 70 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते हैं। (इनमें से जो भी कम अवधि का हो)।
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