केंद्र सरकार
राज्य सरकार
नगरपालिका परिषद एवं सरकारी विभाग
उपर्युक्त सभी
जनहित याचिका सरकार एवं सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती। परंतु यदि किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रुप में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे - कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे -1. उत्तर प्रदेश राज्य/भारत संघ जो आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं।2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड3. निजी कारखाना
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