A तथा B
A तथा D
केवल C
उपर्युक्त सभी
कोई पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। (धारा 80)
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