धारा 85
धारा 55
धारा 45
धारा 65
अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन जिसके लिए अलग से कोई शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, प्रभावित व्यक्ति को 25,000 रुपये तक का प्रतिकर या दोषी व्यक्ति पर 25,000 रुपये तक का अर्थदंड आरोपित किया जा सकेगा, यह प्रावधान धारा 45 में उपबंधित है।
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