90 दिन
60 दिन
45 दिन
30 दिन
धारा 57 अपील अधिकरण को अपील किए जाने की परिसीमा निर्धारित करती है। अपील, आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। जहां आदेश पक्षकारों की सहमति से किया जाता है वहां कोई अपील नहीं हो सकेगी।
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