भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा
भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा
संबंधित राज्य सरकार द्वारा
केंद्रीय सरकार द्वारा
आई.टी. अधिनियम, 2000 के अधीन साइबर अपील अधिकरण की स्थापना धारा 48 में केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। अधिकरण के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से धारा 49 के तहत की जाती है।
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