1992 का 73 वां संशोधन अधिनियम
2002 का 86 वां संशोधन अधिनियम
1993 क 74 वां संशोधन अधिनियम
1989 का 61 वां संशोधन अधिनियम
1988 में संसद ने 62वें संविधान संशोधन के जरिये मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी 20 दिसंबर को ही दी थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 को संशोधित करने वाले 1989 के अधिनियम 21 के साथ संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 साल कर दिया गया
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