संघीय विधानपालिका को
प्रांतीय विधानमंडल को
गवर्नर जनरल को
प्रांतीय गवर्नरों को
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति गवर्नर जनरल को दी गयी। इस अधिनियम द्वारा राज्य व केंद्र के मध्य तीन सूचियों के माध्यम से शक्ति का बटवारा किया गया। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया।
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