4
8
12
16
मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो वर्तमान समय में 12 हो गयी हैं जिसमें 9वाँ अनुसूची को प्रथम संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन के द्वारा 11वां अनुसूची को 73वां संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को 74वां संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया।
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