एकल नागरिकता प्रदान करता है
दुहरी नागरिकता प्रदान करता है
नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहींं है
बहुल नागरिकता प्रदान करता है
भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एक नागरिकता का प्रावधान इंग्लैण्ड से लिया गया है। इसके सम्बन्ध में संविधान में भाग - 2 तथा अनु. 5 - 11 में प्रावधान किया गया है।
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