मुख्य न्यायाधीश को
राष्ट्रपति को
प्रधानमंत्री को
विधि मंत्री को
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 - 4 के द्वारा कदाचार या अशमर्थता का आरोप लगाकर हटाया जाता है -नियुक्ति का प्रावधान - अनुच्छेद 124 - (1)राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है।
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