सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर - 

  • 1

    मुख्य न्यायाधीश को 

  • 2

    राष्ट्रपति को 

  • 3

    प्रधानमंत्री को 

  • 4

    विधि मंत्री को 

Answer:- 2
Explanation:-

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 - 4 के द्वारा कदाचार या अशमर्थता का आरोप लगाकर हटाया जाता है -नियुक्ति का प्रावधान - अनुच्छेद 124 - (1)राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। 

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