अनुच्छेद 14 तथा 15
अनुच्छेद 19 तथा 20
अनुच्छेद 21 तथा 22
अनुच्छेद 20 तथा 21
आपातकाल के समय मूल अधिकार के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संंविधान से लिया गया है।अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपात में मूलअधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 लागू - अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त अनुच्छेद 359 लागू - ( 20 और 21 को छोड़कर) अन्य मूल अधिकार निलंंबित
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