जवाहरलाल नेहरु
लाल बहादुर शास्त्री
इंदिरा गाँधी
मोरारजी देसाई
संविधान के नौवीं अनुसूची में केन्द्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में संविधान के नौंवी अनुसूची में 284 कानून शामिल है। जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है अर्थात् इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नौवीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किया गया साथ ही भारत के संविधान में नौवीं अनूसुची में जोड़ी गई।
Post your Comments