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उस राज्य की विधान सभा स्वतः भंग हो जाती है।
उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।
उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।
राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है।
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