किसी बिल (विधेयक) को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो।
धन विधेयक में भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है।
धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है।
धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है।
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