भारतीय संविधानन के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर - फेर करने की शक्ति प्राप्त है - 

  • 1

    भारत के राष्ट्रपति 

  • 2

    भारत के प्रधानमंत्री

  • 3

    विभिन्न राज्यों के राज्यपाल 

  • 4

    भारत के मुख्य न्यायाधीश 

Answer:- 3

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