सबसे अलग न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।
सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से सम्बन्धित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है।
सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज कराई जाती है। और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। केवल प्रभावित पक्ष की ओर से सम्बन्धित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है।
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