अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है, तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रुप में इस्तेमाल कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा - निर्देश पुलिस को जाँच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं।
कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है।
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