संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत, देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं।
ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है।
जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है।
ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है।
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