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जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम पारित कर दिया गया हो
राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद
प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बाद
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