भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात् निकाली जा सकती है -   

  • 1

    जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम पारित कर दिया गया हो

  • 2

    राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद

  • 3

    प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद

  • 4

    नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बाद

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book