12 एवं 16
14 एवं 18
16 एवं 22
15 एवं 21
1891 ब्रिटिश सरकार ने एस. एस. बंगाली के सहयोग से ‘एज ऑफ कंसेट एक्ट’ पारित किया जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओ के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक ने ‘एज ऑफ कंसेट एक्ट’ का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1930 में ‘एज ऑफ कंसेट एक्ट’ (1891) को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 (लड़की) और 18 वर्ष (लड़के) निर्धारित किया गया।
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