भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1919
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों (गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त) के अतिरिक्त विधि सम्बंधी विषयों हेतु एक पाँचवे सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लार्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारम्भ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव) को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया।
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