इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1909
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935
इण्डिया इनडेपेंडेंस एक्ट, 1947
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रान्त बनाए गए।
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