अनुच्छेद-51
अनुच्छेद-57
अनुच्छेद-51(क)
अनुच्छेद-24
मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग-4 क में अनुच्छेद-51(क) जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया। 11वाँ मूल कर्तव्यों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ (रूस) के संविधान से लिया गया है।
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