केवल 1, 2 और 3
केवल 1 और 3
केवल 1, 2 और 4
केवल 1, 3 और 4
संविधान के अनुच्छेद-54 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाएगा जिसमें- (1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (2) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुच्चेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया) सम्मिलित होंगे।
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