संसद के सदस्यों द्वारा
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा
संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
संसद और विधानमण्डलों के सदस्यों द्वारा
संविधान के अनुच्छेद-66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनो सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पध्दति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पध्दति द्वारा किया जाता है।
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