तीन माह
छः माह + छः सप्ताह
छः माह
अनिश्चित काल के लिए
अनुच्छेद-123 के अनुसार, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है, जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हों। यदि उपराष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश छः माह के लिए लागू रहता है परन्तु संसद के सत्र प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है।
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