मुख्यमंत्री
राज्यपाल
राज्य वित्त आयोग
उपर्युक्त में से कोई नहीं
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 (ज) के अनुसार राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों हेतु वित्त के स्रोतों की व्यवस्था हेतु सुझाव देता है।
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