राज्य की संचित निधि से
भारत की संचित निधि से
आकस्मिकता निधि से
1 व 2 दोनों
संविधान के अनुच्छेद-202(3)(क) के अनुसार, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से सम्बंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य के विधान सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
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