अनुच्छेद-169
अनुच्छेद-200
अनुच्छेद-199
अनुच्छेद-202
संविधान के अनुच्छेद-200 के अनुसार, जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात् राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि, वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे, अथवा न दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले।
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