महान्यायवादी
महाधिवक्ता
सॉलिसिटर जनरल
विधि विभाग का महासचिव
संविधान के अनुच्छेद-165(2) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
Post your Comments