वह सामान्यतः राज्पाल द्वारा चयनित होता है।
वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है।
वह विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा जाता है।
उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करती है।
संविधान के अनुच्छेद-164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।
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