लोक सभा
राज्य सभा
राज्य विधान सभाएँ
राज्य विधान परिषद्
लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं का विघटन तो किया जा सकता है परन्तु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य सभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त। अनुच्छेद-169 के अनुसार, संसद को किसी राज्य में विधान परिषद् का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद् एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परन्तु उसका विघटन नहीं किया जा सकता है।
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